उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने हेतु 74वें संविधान संशोधन और उत्तर प्रदेश नगर निगम (संपत्ति कर) नियम, 2000 के अंतर्गत स्व-मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली कर निर्धारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग्स और सार्वजनिक सूचनाएं लगाई जा रही हैं। पकरडी भारत खंड की नगर पंचायत द्वारा स्थापित पोर्टलों और हेल्पडेस्क के माध्यम से नागरिकों को स्व-मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।