नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने के लिए संबंधित व्यक्ति को वैध व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यह लाइसेंस व्यवसाय संचालन की अनुमति देता है, लेकिन यह उस संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं देता जहाँ व्यापार किया जा रहा है। यह केवल व्यापारिक अनुमतियों तक सीमित होता है।