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    लाइसेंस कर सेवा – नियम एवं प्रक्रिया

    जारी किए जाने वाले लाइसेंस के प्रकार

    • उद्योग, फैक्ट्री एवं व्यापार लाइसेंस: बीपीएमसी अधिनियम, 1949 की धारा 313 के अनुसार, किसी भी उद्योग, फैक्ट्री या व्यापार शुरू करने से पहले नगर आयुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
    • भंडारण लाइसेंस: बीपीएमसी अधिनियम, 1949 की धारा 376 के अंतर्गत, सूचीबद्ध वस्तुओं या भंडारण से संबंधित व्यापार के लिए वैध लाइसेंस आवश्यक है। इन वस्तुओं की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है।

    लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण

    लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध होता है – जनवरी से दिसंबर तक। इसका नवीनीकरण अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में लाइसेंसधारकों को नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक है।

    आवेदन कैसे करें

    • नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।
    • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: दुकान पंजीकरण, कर रसीद, किरायानामा (यदि किराए पर है), खाद्य लाइसेंस, औषधि लाइसेंस, एमपीसीबी क्लियरेंस, एमएसएमई पंजीकरण या व्यापार के प्रकार के अनुसार अन्य लाइसेंस।
    • लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें।
    • सत्यापन के उपरांत 7 कार्यदिवसों के भीतर लाइसेंस जारी किया जाएगा।