उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1959 के तहत नगर पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को आवश्यक शहरी सेवाएं प्रदान करे। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन और बारहवीं अनुसूची के अनुसार स्थानीय निकायों की भूमिकाओं का विस्तार किया गया है। यह चार्टर नागरिकों को स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक, स्वच्छता और सड़क मरम्मत सेवाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की जानकारी देने हेतु बनाया गया है।