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    नागरिक चार्टर – नगर पंचायत की जिम्मेदारियाँ

    उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1959 के तहत नगर पंचायत की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को आवश्यक शहरी सेवाएं प्रदान करे। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन और बारहवीं अनुसूची के अनुसार स्थानीय निकायों की भूमिकाओं का विस्तार किया गया है। यह चार्टर नागरिकों को स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक, स्वच्छता और सड़क मरम्मत सेवाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की जानकारी देने हेतु बनाया गया है।

    नागरिक चार्टर के प्रमुख उद्देश्य

    • नगर पंचायत की सेवा संबंधी कार्यों की सार्वजनिक जानकारी।
    • शहरी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
    • प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली।
    • सेवा मानकों के अनुसार उत्तरदायित्व।
    • सभी स्तरों पर पारदर्शिता।
    • शहरी सेवाओं का नियमितीकरण।
    • जन-जागरूकता, प्रतिबद्धता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना।

    शिकायत निवारण प्रोटोकॉल

    • तीन बार शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर कारण बताओ नोटिस।
    • यदि स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो तो चेतावनी दी जाएगी।
    • चार शिकायतों के अनसुलझे रहने पर कड़ी चेतावनी।
    • छह शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि।
    • छह से अधिक शिकायतों की उपेक्षा पर विभागीय कार्रवाई।