विज्ञापन कर वह शुल्क है जिसे नगर निकाय अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापनदाताओं या एजेंसियों से वसूल करता है। इसमें होर्डिंग, दीवार लेखन, गुब्बारे, स्लाइड आदि शामिल हैं। नगर पंचायत का राजस्व विभाग इस कर का संचालन और संग्रह करता है।