Menu Toggle
    Close
    campaign

    विज्ञापन कर – प्रदर्शन नियमावली

    विज्ञापन कर वह शुल्क है जिसे नगर निकाय अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विज्ञापनदाताओं या एजेंसियों से वसूल करता है। इसमें होर्डिंग, दीवार लेखन, गुब्बारे, स्लाइड आदि शामिल हैं। नगर पंचायत का राजस्व विभाग इस कर का संचालन और संग्रह करता है।

    विज्ञापन कर प्रक्रिया

    • विज्ञापन अनुमति जारी करने से पूर्व पंजीकरण शुल्क की वसूली
    • अनुमति के नवीनीकरण हेतु शुल्क की वसूली
    • विज्ञापन प्रदर्शन लाइसेंस जारी करना
    • एजेंसियों से नियमित रूप से विज्ञापन कर संग्रह करना
    • यदि नगर भूमि का उपयोग किया जाए तो अनुमति शुल्क वसूलना
    • सार्वजनिक या निजी विज्ञापन प्रयोजनों के लिए होर्डिंग स्थल का लीज पर देना