विज्ञापन का मतलब है सार्वजनिक रूप से पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, ग्लो साइन, नेम बोर्ड, दिशा सूचक संकेत, लाइट पोल, लेटर बोर्ड, मॉडल या गुब्बारों के माध्यम से संदेश प्रसारित करना।
विज्ञापन के रूपों में होर्डिंग, ग्लो साइन बोर्ड, कीओस्क, मोबाइल वैन और गुब्बारे शामिल हैं। इन सभी के लिए विज्ञापन विभाग से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
किसी भी एजेंसी को विज्ञापन का अधिकार प्राप्त करने के लिए निविदाओं में भाग लेना होता है। होर्डिंग या ग्लो साइन बोर्ड की अनुमति कार्यालय के कार्य समय में ₹5 शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है।
विभाग न केवल अनुमति प्रदान करता है बल्कि स्वीकृत विज्ञापनों पर विज्ञापन कर भी लगाता है, जिसे विज्ञापन शुल्क कहा जाता है।
यदि कोई एजेंसी अनुमोदित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो विभाग को विज्ञापन हटाने का अधिकार होता है। अवैध विज्ञापन केवल आयुक्त की स्वीकृति से नियमित किए जा सकते हैं, और इन पर मानक शुल्क का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा।