जन्म पंजीकरण एक बच्चे की कानूनी पहचान की शुरुआत करता है, जबकि मृत्यु पंजीकरण कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों के समापन को सुनिश्चित करता है। जन्म प्रमाणपत्र व्यक्ति के अस्तित्व और नागरिकता को प्रमाणित करता है, जबकि मृत्यु प्रमाणपत्र संपत्ति, पेंशन और कानूनी मामलों के निपटारे में आवश्यक होता है।
RBD अधिनियम के अनुसार, नामित रजिस्ट्रार (जैसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी या आयुक्त) जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होते हैं। नागरिकों को अपने संबंधित नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होता है। अधिनियम के अनुसार यह सेवा निशुल्क हो सकती है, हालांकि स्थानीय निकाय ₹10–₹20 का नाममात्र शुल्क ले सकते हैं।